सजा सुनते ही कोर्ट से भाग निकला पोक्सो एक्ट का दोषी, पुलिस हो गई चकरघिन्नी
News desk
Gwalior news: कोर्ट में न्यायाधीश ने जैसे ही पोक्सो एक्ट के दोषी को सजा सुनाई तो दोषी न्यायिक अभिरक्षा से भाग निकला. इसका पता उस वक्त लगा, जब दोषी को जेल ले जाने के लिए पुलिसकर्मी उसे तलाशते हुए नजर आए. जब दोषी कहीं नजर नहीं आया, तो इंदरगंज थाने में उसके फरार होने की एफआईआर दर्ज करवाई गई. दरअसल यह पूरा घटनाक्रम जिला न्यायालय में 28 फरवरी को घटित हुआ, जिसकी 6 मार्च को इंदरगंज थाने में लिखी गई. इस मामले में इंदरगंज थाने के सब इंस्पेक्टर अतर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बल्लू खेमरिया नाम के पोक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले के आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी. आरोपी पर दो मामले दर्ज थे. एक मामले में आरोपी को एक साल की सजा और ₹1000 का अर्थदंड लगाया गया था, जबकि दूसरे मामले में आरोपी को 3 साल की सजा और ₹1000 का अर्थ दंड लगाया गया था. सजा सुनते ही दोषी साबित हुए बल्लू खेमरिया ने वहां से भागने की प्लानिंग कर ली और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए वह न्यायालय से फरार हो गया. इस संबंधी पत्र न्यायालय की तरफ से इंदरगंज थाने में मिला. जिसके बाद बल्लू खेमरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जानकारी के अनुसार महाराजपुरा थाना इलाके के महालक्ष्मी नगर निवासी बल्लू खेमरिया पर साल 2021 में दो एफआईआर दर्ज हुई थी. बल्लू खेमरिया पर आरोप था कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से छेड़खानी की, उसे धमकी भरा पत्र दिया और सरे बाजार उसको परेशान किया. इससे संबंधित दो एफआईआर महाराजपुरा थाने में दर्ज हुई थी और इसी मामले में सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर कोर्ट की तरफ से बल्लू खेमरिया को सजा सुनाई गई थी, लेकिन बल्लू खेमरिया सजा सुनते ही सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है.